एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानें दलीलें
सुप्रीम कोर्ट उन पिटीशन पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया द्वारा अलग-अलग राज्यों के लिए घोषित इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती दी गई है

एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट उन पिटीशन पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया द्वारा अलग-अलग राज्यों के लिए घोषित इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को चुनौती दी गई है।
चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच पिटीशनर्स की यह दलीलें सुन रही है कि चुनाव आयोग के पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट के तहत मौजूदा तरीके से एसआईआर करने का कोई अधिकार नहीं है।
जस्टिस सूर्यकांत (CJI)
जस्टिस जॉयमाल्या बागची(Judge, Supreme Court)
कपिल सिब्बल (याचिकाकर्ता के वकील)
अभिषेक मनु सिंघवी(वकील)
Live Updates
- 27 Nov 2025 3:07 PM IST
सिब्बल: 2007 के बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति वोटर लिस्ट में नहीं होगा....सिटिजनशिप एक्ट की स्कीम- अगर आप 1985 से पहले के हैं तो आप नागरिक हैं, अगर 1987-2003 के बीच पैदा हुए हैं तो आप नागरिक हैं, मायलॉर्ड्स ने उनसे पूछा कि आपके पिता कब पैदा हुए थे? कृपया मुझे इसका सबूत दें।
- 27 Nov 2025 3:07 PM IST
सिब्बल ने 2003 की वोटर लिस्ट का ज़िक्र किया- 1985 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति का नाम इस लिस्ट में नहीं होगा
- 27 Nov 2025 3:05 PM IST
सिब्बल: BLO यह तय नहीं कर सकता कि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है, यह अधिकारियों को तय करना है।


