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ई-कॉमर्स और कूरियर के जरिए निर्यात को मिलेगा बढ़ावा, एक अप्रैल से लागू होंगे नए सुधार

केंद्र सरकार ने कहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ई-कॉमर्स निर्यात और कूरियर-आधारित व्यापार को सुव्यवस्थित करने के लिए व्यापक सुधारों को एक अप्रैल से लागू करेगा

ई-कॉमर्स और कूरियर के जरिए निर्यात को मिलेगा बढ़ावा, एक अप्रैल से लागू होंगे नए सुधार
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ई-कॉमर्स निर्यात और कूरियर-आधारित व्यापार को सुव्यवस्थित करने के लिए व्यापक सुधारों को एक अप्रैल से लागू करेगा, जिसमें प्रति कूरियर खेप पर 10 लाख रुपए की मूल्य सीमा को हटाना भी शामिल है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होने वाले सुधारों से निर्यात में मजबूत वृद्धि होने की उम्मीद है, विशेष रूप से ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए, क्योंकि इससे शिपमेंट मूल्य में अधिक लचीलापन आएगा और कूरियर मोड के माध्यम से निर्बाध निर्यात संभव हो सकेगा।

वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इससे मूल्य प्रतिबंधों के कारण ऐसे शिपमेंट को पारंपरिक हवाई या समुद्री कार्गो में भेजने की आवश्यकता भी समाप्त हो गई है।

इसके अलावा, कूरियर आधारित व्यापार में रसद संबंधी अक्षमताओं, प्रतीक्षा समय और लेनदेन लागत को कम करके एमएसएमई, कारीगरों और स्टार्टअप्स के लिए व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए, बिना मंजूरी वाले शिपमेंट के लिए मूल स्थान पर वापसी तंत्र को मंजूरी दे दी गई है।

नए नियम के तहत, बिना मंजूरी वाले या लावारिस आयात जो 15 दिनों से अधिक समय तक ऐसे ही रहते हैं — और जिन पर प्रतिबंध, रोक या कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है — उन्हें एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से मूल स्थान पर वापस भेजा जा सकता है, जिससे कूरियर टर्मिनलों पर भीड़ कम होगी और रसद दक्षता में सुधार होगा।

सीबीआईसी ने ई-कॉमर्स निर्यात से संबंधित माल सहित, लौटाए गए या अस्वीकृत माल के पुनः आयात की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है।

बयान में कहा गया है, “खेप-वार सत्यापन के स्थान पर जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है और संबंधित अधिसूचना में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इसके अलावा, ऐसे रिटर्न की सुचारू प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक्सप्रेस कार्गो क्लीयरेंस सिस्टम में एक समर्पित रिटर्न मॉड्यूल विकसित किया गया है।”

ये सुधार कूरियर-आधारित व्यापार की समग्र दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रणाली-आधारित संवर्द्धन और प्रक्रिया सरलीकरण द्वारा समर्थित हैं।

मंत्रालय ने कहा, “इन उपायों की शुरुआत व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने, भारत के ई-कॉमर्स निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और वैश्विक व्यापार में देश की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।”

हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का ई-कॉमर्स बाजार, जो वर्तमान में 120-140 अरब डॉलर का है, 2030 तक 280-300 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।


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