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दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे का कहर, 100 से अधिक उड़ानें रद्द

दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर तथा पूर्वी भारत के कई हिस्सों में कोहरे के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार सुबह 100 से अधिक उड़ानें रद्द रहीं

दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे का कहर, 100 से अधिक उड़ानें रद्द
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उत्तर और पूर्वी भारत में घना कोहरा, हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित

  • सरकार ने एयरलाइंस को दिए सख्त निर्देश: यात्रियों को मिले सही जानकारी
  • देरी पर जलपान, रात में ठहरने की व्यवस्था अनिवार्य
  • रद्द उड़ानों पर पूरा रिफंड और बिना शुल्क रीशिड्यूलिंग का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर तथा पूर्वी भारत के कई हिस्सों में कोहरे के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार सुबह 100 से अधिक उड़ानें रद्द रहीं। इस बीच सरकार ने विमान सेवा कंपनियों को निर्देश जारी कर यात्रियों को उड़ान की वास्तविक स्थिति की सही-सही जानकारी देने और देरी की स्थिति में उनकी सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए निर्देश जारी किया है।

दिल्ली हवाई अड्डे की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब तक प्रस्थान करने वाली 50 से अधिक और यहां आने वाली भी लगभग इतनी ही उड़ानों के रद्द होने की सूचना है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली समेत उत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में इन दिनों तड़के और सुबह के समय घना कोहरा बन रहा है। इससे उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक निर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि विमान सेवा कंपनियां यात्रियों को उड़ान में देरी, समय में बदलाव या उसके रद्द होने के बारे में अग्रिम और सही-सही जानकारी देंगी। अंतिम समय में देरी की घोषणा करने पर तुरंत जानकारी देना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा एक सीमा से अधिक देरी होने पर यात्रियों के जलपान की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही, रीशिड्यूलिंग की स्थिति में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। रात में निश्चित समय से ज्यादा की देरी होने पर होटल में ठहरने की व्यवस्था करनी होगी।

उड़ान रद्द होने की जानकारी तय समय सीमा के बाद देने की स्थिति में पूरा रिफंड देना होगा अथवा मार्ग परिवर्तन या रीशिड्यूलिंग करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यात्री के समय पर चेक-इन करने की स्थिति में बोर्डिंग से मना नहीं किया जा सकेगा।

इसके अलावा, पैसेंजर चार्टर के सभी नियमों का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है जिसमें डायवर्जन, रिफंड, हर्जाना और प्राथमिकता के आधार पर चेक-इन के नियम भी शामिल हैं।


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