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दिल्ली पुलिस की सख्त ट्रैफिक एडवाइजरी : प्रतिबंधित क्षेत्रों में यात्रा से बचें

दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा को देखते हुए नागरिकों और डिजिटल सेवा प्रदाताओं के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है

दिल्ली पुलिस की सख्त ट्रैफिक एडवाइजरी : प्रतिबंधित क्षेत्रों में यात्रा से बचें
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ऐप टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं पर रोक : कंपनियों को मिली अहम सलाह

  • सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जियो-फेंसिंग : प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी नियंत्रण
  • जरूरी सेवाओं को छूट : एम्बुलेंस और सरकारी वाहन रहेंगे चालू
  • अफवाहों से बचें, पुलिस पर भरोसा करें : नागरिकों से सहयोग की अपील

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा को देखते हुए नागरिकों और डिजिटल सेवा प्रदाताओं के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना जरूरी कारण यात्रा करने से बचें और जहां संभव हो, वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।

दिल्ली पुलिस ने ऐप-आधारित मोबिलिटी एग्रीगेटर, राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म, फूड डिलीवरी, क्विक-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों को भी सलाह दी है कि वे निषेधाज्ञा लागू रहने तक प्रतिबंधित क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का संचालन उचित तरीके से नियंत्रित करें।

पुलिस के अनुसार, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

एडवाइजरी में कहा गया है कि कंपनियां जरूरत पड़ने पर प्रभावित क्षेत्रों की अस्थायी जियो-फेंसिंग कर सकती हैं या फिर परिचालन की दृष्टि से संभव होने पर प्रतिबंधित क्षेत्र तक आने-जाने वाली टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक सकती हैं।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य ड्राइवरों, यात्रियों, डिलीवरी पार्टनरों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही कम कर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना है।

पुलिस ने नागरिकों से कहा है कि वे अत्यंत आवश्यक होने पर ही प्रतिबंधित क्षेत्र में जाएं और यात्रा की पहले से योजना बनाएं। लोगों से पुलिसकर्मियों का सहयोग करने, मौके पर दिए गए सभी वैध निर्देशों का पालन करने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई है।

हालांकि, एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा, अधिकृत सरकारी वाहन और सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट प्राप्त अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहनों को पहले की तरह संचालन की अनुमति रहेगी।

दिल्ली पुलिस ने लोगों से अफवाहों और अपुष्ट सूचनाओं को साझा न करने की भी अपील की है। पुलिस ने कहा कि नागरिक केवल दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं और एडवाइजरी पर ही भरोसा करें।

पुलिस ने सभी डिजिटल सेवा प्रदाताओं और नागरिकों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरा सहयोग देने का अनुरोध किया है। साथ ही कहा गया है कि निषेधाज्ञा प्रभावी रहने तक सभी संबंधित पक्ष लागू प्रतिबंधों का पालन करें।


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