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CJP के संसद मार्च पर दिल्ली पुलिस की सख़्ती: न अनुमति मांगी, न हमने दी, धारा 163 लागू

संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने साफ़ कर दिया है कि 20 जुलाई को प्रस्तावित CJP संसद मार्च को किसी भी हाल में अनुमति नहीं दी जाएगी

CJP के संसद मार्च पर दिल्ली पुलिस की सख़्ती: न अनुमति मांगी, न हमने दी, धारा 163 लागू
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CJP संसद मार्च पर रोक: दिल्ली पुलिस ने जारी किया आदेश, जंतर-मंतर तक सीमित विरोध

  • NEET विरोध में संसद मार्च: दिल्ली पुलिस ने कहा- ‘न अनुमति मांगी गई, न दी गई’
  • संसद सत्र से पहले सुरक्षा अलर्ट: दिल्ली पुलिस ने लागू की धारा 163, बैरिकेडिंग और गश्त तेज़
  • CJP का संसद मार्च विवाद: पुलिस की चेतावनी- उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने साफ़ कर दिया है कि 20 जुलाई को प्रस्तावित CJP संसद मार्च को किसी भी हाल में अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस ने रविवार देर रात बयान जारी कर कहा कि नई दिल्ली ज़िले में BNSS की धारा 163 यानी धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत जंतर-मंतर को छोड़कर कहीं भी बिना मंजूरी सभा, जुलूस या प्रदर्शन करने पर सख़्त रोक रहेगी।

ट्वीट में दिल्ली पुलिस ने लिखा:-

  • 20 जुलाई को संसद तक प्रस्तावित मार्च के लिए न तो कोई अनुमति मांगी गई है और न ही दी गई है।
  • जंतर-मंतर पर भी विरोध के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
  • नियमों का उल्लंघन करने वालों पर BNS की धारा 223 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी।

सुरक्षा इंतज़ाम और चेतावनी

पुलिस ने कहा कि संसद सत्र के दौरान आम नागरिकों, संवेदनशील सरकारी प्रतिष्ठानों और सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त इंतज़ाम किए गए हैं। प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग, वाहनों की जांच और गश्त बढ़ा दी गई है।

CJP का विरोध

CJP ने संसद मार्च का ऐलान NEET अनियमितताओं के विरोध में किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग कर रहा है। जंतर-मंतर पर CJP संस्थापक अभिजीत दीपके का अनशन जारी है, जबकि सोनम वांगचुक को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

पुलिस की अपील

दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून का सम्मान करें, अफवाहों से दूर रहें और किसी भी अनधिकृत सभा या मार्च में शामिल न हों।


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