दिल्ली: नांगलोई में नियमों का उल्लंघन करने वाले 10 खुदरा दवा विक्रेताओं पर कार्रवाई
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि पश्चिमी दिल्ली के 10 खुदरा दवा विक्रेता ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की निगरानी में हैं, क्योंकि वे औषधि नियम, 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं

नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने शनिवार को कहा कि पश्चिमी दिल्ली के 10 खुदरा दवा विक्रेता ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की निगरानी में हैं, क्योंकि वे औषधि नियम, 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। इन कंपनियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि विभाग ने सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अनैतिक व्यापार प्रथाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दिल्ली के नांगलोई में एक विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाया।
अभियान के दौरान, प्रवर्तन टीमों ने 12 खुदरा दवा विक्रेताओं का निरीक्षण किया। एक बयान में कहा गया है कि इनमें से 10 कंपनियां औषधि नियम, 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन करती पाई गईं।
उन्होंने आगे कहा कि इसके अतिरिक्त, निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए विभिन्न दवाओं के 49 सर्वेक्षण नमूने परीक्षण और विश्लेषण के लिए एकत्र किए गए।
उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान, कुछ फर्मों को अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत डिस्काउंट बोर्ड/ऑफर प्रदर्शित करते हुए पाया गया।
उन्होंने कहा कि इन बोर्डों को मौके पर ही हटा दिया गया और फर्मों को नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों को नकली और घटिया दवाओं से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में किसी भी प्रकार की नकली दवा की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां भी उल्लंघन पाया जाएगा, प्रवर्तन को तेज किया जाएगा।
एक बयान में कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय राजधानी में जन स्वास्थ्य की रक्षा और नैतिक औषधि प्रथाओं को बनाए रखने के लिए सख्त नियामक निगरानी बनाए रखता है।
जीवनरक्षक कैंसर रोधी दवाओं पर नियामक निगरानी को मजबूत करने और गंभीर उपचार करा रहे संवेदनशील रोगियों की सुरक्षा के लिए औषधि नियंत्रण विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चला रहा है।


