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सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर बड़ी सुनवाई, चुनाव आयोग से कहा -आधार और वोटर कार्ड को करें शामिल

एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से एक बार फिर कहा कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड को जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल करें। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी पेश हुए

सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर बड़ी सुनवाई, चुनाव आयोग से कहा -आधार और वोटर कार्ड को करें शामिल
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नई दिल्ली। बिहार में इस समय वोटर लिस्ट रीविजन (SIR) को लेकर सियासी बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग वोटिंग लिस्ट तैयार कर रहा है या फिर देश में एनआरसी की प्रक्रिया चला रहा है। नागरिकता जांचने का जिम्मा क्यों उठा लिया है। सवाल आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को लेकर भी उठे। जिसे चुनाव आयोग मान्यता देने को तैयार नहीं हैं।

एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से एक बार फिर कहा कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड को जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल करें। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि राशन कार्डों से जुड़ी बड़ी समस्याएं हैं। सरकार की तरफ से भी फर्जी राशन कार्ड पर कार्रवाई हो रही है। वोटर आईकार्ड भी निर्णायक नहीं हो सकता लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के रुख पर सवाल उठाया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग कहता है कि एसआईआर अधिसूचना में कोई भी दस्तावेज निर्णायक नहीं है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आधार के साथ फॉर्म अपलोड करता है, तो आप उसे ड्राफ्ट में शामिल क्यों नहीं करेंगे? केवल ईपीआईसी ही क्यों, किसी भी दस्तावेज के साथ जालसाजी की जा सकती है। आइए हम आधार और ईपीआईसी कार्ड के साथ आगे बढ़ें।

जब चुनाव आयोग ने आधार और वोटर कार्ड पर सवाल उठाए तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- धरती पर किसी भी दस्तावेज को जाली बनाया जा सकता है। अगर चुनाव आयोग की अपनी सूची में कोई भी दस्तावेज निर्णायक नहीं है, तो यही तर्क आधार और ईपीआईसी पर भी लागू हो सकता है। अगर कल को चुनाव आयोग जो दास्तावोज स्वीकार कर रहा है वो सभी दस्तावेज दस्तावेज भी जाली पाए गए, तो इसे रोकने की व्यवस्था कहां है? बड़े पैमाने पर लोगों को शामिल करने की बजाय बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर क्यों रखा जा रहा है?अगर किसी को सूची से बाहर रखा जाता है तो प्रक्रिया के लिए समयसीमा निर्धारित की जाए।

वैसे कोर्ट ने राशन कार्ड को लेकर जरूर चिंता जताई लेकिन आधार और वोटर आईकार्ड को लेकर चुनाव आयोग से फिर कहा है कि वो इसे शामिल करे। कोर्ट का ये फैसला विपक्षी दलों की बड़ी जीत भी माना जा रहा है। क्योंकि विपक्ष शुरूआत से ही एसआईआर की प्रक्रिया में आधार कार्ड को शामिल करने की मांग कर रहा है।


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