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युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए सपनों का बजट : वीरेंद्र सचदेवा

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केंद्रीय बजट 2025-26 में स्मार्टफोन पर दी गई रियायतों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे युवाओं को कई लाभ मिलेंगे और मध्यम वर्ग नए करों से सुरक्षित रहेगा

युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए सपनों का बजट : वीरेंद्र सचदेवा
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स्मार्टफोन पर रियायत, नए करों से सुरक्षित रहेगा मध्यम वर्ग

  • खेल, पर्यटन और निर्माण उद्योग को मिली नई उड़ान
  • चिकित्सा पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण से रोजगार के नए अवसर
  • नया आयकर अधिनियम लागू होगा 2026 से, आम लोगों को बड़ी राहत

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार को केंद्रीय बजट 2025-26 में स्मार्टफोन पर दी गई रियायतों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे युवाओं को कई लाभ मिलेंगे और मध्यम वर्ग नए करों से सुरक्षित रहेगा।

सचदेवा ने दिल्ली भाजपा राज्य कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 13वें बजट प्रस्ताव को सुना।

उन्होंने कहा कि यह बजट, जो खेल और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देता है, युवा हितैषी है।

सचदेवा ने कहा, “बजट 2026, जो निर्माण उद्योग, पर्यटन, तीर्थ स्थलों के विकास और चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देता है, युवा भारत को नई उड़ान देगा।”

उन्होंने कहा कि यह दिल्ली में नए केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर, कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, और यह जनता के प्रति सरकार की जिम्मेदारी को पूरा करता है।

सचदेवा ने कहा कि दिल्ली और अन्य शहरी क्षेत्रों में विकास के अगुआ निजी बिल्डरों के ऋणों के लिए सुरक्षा कवर प्रदान करके भारत सरकार ने तीर्थ स्थलों के विकास को भी गति दी है। इससे निर्माण उद्योग को लाभ होगा और भवन निर्माण कार्य में वृद्धि होगी।

बजट 2026 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने हेतु चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दिया है, जिससे चिकित्सा क्षेत्र में हजारों रोजगार सृजित होंगे।

एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के विकास को बढ़ावा देकर, बजट लाखों पेशेवरों को नई ऊर्जा और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

सचदेवा ने कहा कि राष्ट्रीय होटल उद्योग में वृद्धि, तीर्थ स्थलों का विकास और सांस्कृतिक संरक्षण से हजारों नए रोजगार सृजित होंगे।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित नया आयकर अधिनियम, जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा, एक स्वागत योग्य कदम है। गैर-ऑडिट आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले आम लोगों के लिए रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर, वित्त मंत्री ने बड़ी राहत प्रदान की है।


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