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पान मसाला, गुटखा और सिगरेट पर लगेगा 40 प्रतिशत जीएसटी, विमान भी महंगा

जहां केंद्र सरकार ने आवश्यकता की वस्तुओं पर जीएसटी शून्य कर दिया है तो वहीं विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया है

पान मसाला, गुटखा और सिगरेट पर लगेगा 40 प्रतिशत जीएसटी, विमान भी महंगा
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विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40% जीएसटी: पान मसाला से विमान तक सब महंगा

  • विलासिता पर वार, जरूरतों पर राहत: नई GST दरों में बड़ा बदलाव
  • GST 2.0 लागू: हानिकारक और विलासिता वस्तुओं पर टैक्स का नया स्लैब
  • निर्मला सीतारमण का ऐलान: तंबाकू उत्पादों और लग्जरी सेवाओं पर भारी टैक्स

नई दिल्ली। जहां केंद्र सरकार ने आवश्यकता की वस्तुओं पर जीएसटी शून्य कर दिया है तो वहीं विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत टैक्स लगाने पर मुहर लगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हानिकारक वस्तुओं पर जीएसटी का एक अलग स्लैब लगेगा, जो 40 प्रतिशत होगा। पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, एडेड शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिग्स, पर्सनल यूज वाले एयरक्राफ्ट, लग्‍जरी कार और फास्‍ट फूड पर 40 प्रतिशत कर लगेगा।

कैसीनो, रेस क्लब, या आईपीएल जैसे खेल आयोजनों में प्रवेश पर जीएसटी 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। किसी रेस क्लब में सट्टेबाजों को लाइसेंस देने के लिए सेवाएं, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग भी 40 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आ गए हैं।

मोटर कारें और अन्य मोटर वाहन जो मुख्य रूप से व्यक्तियों के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए हैं, रेसिंग कारें शामिल हैं। अगर कोई व्यक्ति निजी उपयोग के लिए विमान लेता है तो उसे 40 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ेगा। साथ ही, आनंद या खेल के लिए नौका और अन्य जहाज लेते हैं तो उन्हें भारी भरकम 40 फीसदी कर देना पड़ेगा। रिवॉल्वर और पिस्तौल पर भी जीएसटी का दायरा बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।


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