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 दिल्ली सरकार बनाम एलजी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- संविधान का पालन सबकी ड्यूटी  

 दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है

 दिल्ली सरकार बनाम एलजी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- संविधान का पालन सबकी ड्यूटी  
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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। अभी चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मुमकिन नहीं हैं।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एलजी दोनों को ही फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली को जनता को सबसे ऊपर रखकर एकसाथ कार्य किया जाए।

पूर्ण रुप से सुप्रीम कोर्ट ने एलजी पर सख्त टिप्पणी की है।

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई प्रमुख टिप्पणियां इस प्रकार हैं..

1-संविधान का पालन सबकी ड्यूटी
2-संविधान के मुताबिक लिए जाएं फैसले
3-केंद्र- राज्यों को रिश्ते सौहार्दपूर्ण हों
4-दिल्ली कैबिनेट की सलाह से काम करें एलजी
5-उप राज्यपाल को स्वतंत्र अधिकार नहीं
6-दिल्ली की स्थिति बाकी राज्यों से अलग
7-रोजमर्रा के कामों में बाधा डालना ठीक नहीं
8-सह- अस्तित्व भारतीय संविधान की आत्मा है
9-चुनी हुई सरकार के पास असली ताकत
10-कैबिनेट के साथ मिलकर दिल्ली की जनता के लिए काम करें

अभी फैसला आना बाकि है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एलजी दोनों को फटकार लगाई है।


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