पहलवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाली महिला पहलवानों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने जा रही है

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाली महिला पहलवानों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने जा रही है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। एक पुलिस सूत्र ने कहा, "पुलिस साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और बजरंग पुनिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 149 (गैरकानूनी विधानसभा), 352 (गंभीर और अचानक उकसावे के अलावा किसी भी व्यक्ति पर हमला करना), 353 (लोक सेवक को डराने के लिए हमला) और 186 (लोक सेवक की ड्यूटी में बाधा डालना) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया में है।"


इससे पहले, ओलंपियन पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जब वे रविवार को नवनिर्मित संसद भवन की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें शहर के तीन अलग-अलग थानों में ले जाया गया, ताकि तीनों के बीच संपर्क न बन पाए।
आईएएनएस से एक्सक्लूसिव बातचीत में साक्षी मलिक ने खुलासा किया कि उन्हें उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके के थाने में ले जाया गया और उनकी मेडिकल जांच की जा रही है।
साक्षी ने कहा, "मैं बुराड़ी में थी और अन्य पहलवानों से संपर्क करना मुश्किल था। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। हम यहां से फिर जंतर-मंतर जाएंगे और न्याय मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी।"


