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दिल्ली शराब घोटाला : सीएम केजरीवाल की नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई 19 जून को

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई 19 जून तक के लिए टाल दी।

दिल्ली शराब घोटाला : सीएम केजरीवाल की नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई 19 जून को
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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई 19 जून तक के लिए टाल दी।

राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा ने हाल ही में चिकित्सा कारणों से सात दिन की अंतरिम जमानत की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

मुख्यमंत्री के वकील ने शुक्रवार को अदालत के समक्ष एक आवेदन देकर अरविंद केजरीवाल की चिकित्सा जांच के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी मौजूद रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब मेडिकल बोर्ड इस संबंध में बैठक करती है तो उन्हें भी अपने इनपुट रखने की अनुमति दी जाए।

इस आवेदन पर अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों से जवाब मांगा है। इस पर शनिवार को सुनवाई होगी।

इस बीच सीएम केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जून तक के लिए टाल दी गई है। उसी दिन उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि भी समाप्त हो रही है।

पिछले दिनों उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि सीएम केजरीवाल के कुछ विशेष डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए निर्देश दिये गये हैं। केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई में शामिल हुए थे।

उस समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा था कि जमानत याचिका सुनवाई के लायक नहीं है क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए दी गई अंतरिम जमानत का सीएम केजरीवाल ने "दुरुपयोग" किया है।

मुख्यमंत्री की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने दावा किया था कि उनकी बिगड़ती मधुमेह की स्थिति तथा अन्य स्वास्थ्य कारणों से अंतरिम जमानत जरूरी है।

ईडी ने कहा था कि केजरीवाल के मेडिकल टेस्ट तिहाड़ जेल में भी कराये जा सकते हैं।

सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक दी गई अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था।


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