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दिल्ली उच्च न्यायालय: हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश

कांग्रेस को दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्थानीय हेराल्ड हाउस को दो सप्ताह के भीतर खाली करने का निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय: हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश
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नयी दिल्ली। कांग्रेस को आज उस समय तगड़ा झटका लगा, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्थानीय हेराल्ड हाउस को दो सप्ताह के भीतर खाली करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कांग्रेस के समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को दो सप्ताह के भीतर हेराल्ड हाउस को खाली करने को कहा है। हेराल्ड हाउस नयी दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग के प्रेस एरिया में स्थित है ।

गौरतलब है कि केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस को 30 अक्टूबर को खाली करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ एजेएल ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। भूमि और विकास कार्यालय ने हेराल्ड हाउस की 56 साल पहले की लीज को रद्द कर दिया था ।

इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश सोलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि इस भवन से 2008 के बाद से किसी अखबार का प्रकाशन नहीं हो रहा है। मेहता ने कहा कि 2016 में जब भवन का निरीक्षण कर नोटिस जारी किया गया तब नेशनल हेराल्ड का फिर से प्रकाशन शुरू किया गया था।


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