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दिल्ली हाई कोर्ट ने 2.6 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजे की मांग वाले मुकदमे में विस्तारा को समन भेजा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने विमान में गर्म पेय पदार्थ गिरने के कारण जलने वाले एक नाबालिग के परिवार द्वारा 2.6 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजे की मांग को लेकर दायर मुकदमे में विमान सेवा कंपनी विस्तारा को समन जारी किया है

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2.6 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजे की मांग वाले मुकदमे में विस्तारा को समन भेजा
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विमान में गर्म पेय पदार्थ गिरने के कारण जलने वाले एक नाबालिग के परिवार द्वारा 2.6 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजे की मांग को लेकर दायर मुकदमे में विमान सेवा कंपनी विस्तारा को समन जारी किया है।

यह घटना 11 अगस्त, 2023 को दिल्ली से फ्रैंकफर्ट की उड़ान पर हुई, जिसमें परिवार ने एक एयर होस्टेस पर लापरवाही का आरोप लगाया।

कथित तौर पर 10 वर्षीय लड़की को दूसरी डिग्री की जलन का सामना करना पड़ा, जिसके कारण परिवार ने विस्तारा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की।

न्यायमूर्ति अनुप जयराम भंभानी ने मामले में समन जारी करने का निर्देश दिया।

मामले की प्रथम दृष्टया जांच के बाद अदालत ने कहा, शिकायत को मुकदमे के रूप में दर्ज किया जाए।

न्यायमूर्ति भंबानी ने कहा, "मुकदमे में समन जारी करें। वादी द्वारा 10 दिन के भीतर कदम उठाने पर, प्रतिवादी को सभी स्वीकार्य तरीकों से समन भेजा जाए।"

अदालत ने कहा, "समन से संकेत मिलता है कि प्रतिवादी को समन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर वादी द्वारा दायर दस्तावेजों की स्वीकृति/अस्वीकार के हलफनामे के साथ लिखित बयान दाखिल करना आवश्यक है।"

इसके अतिरिक्त, विस्तारा का संचालन करने वाले संयुक्त उद्यम टाटा एसआईए एयरलाइंस लिमिटेड के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग करने वाले एक आवेदन पर नोटिस जारी किया गया है।

अदालत ने उस आवेदन को भी स्वीकार कर लिया जिसके माध्यम से नाबालिग और उसके माता-पिता ने बाद के चरण में अतिरिक्त राहत के लिए एयरलाइन पर मुकदमा करने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने कहा, "6 मार्च 2024 को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करें।"

नाबालिग के परिवार ने फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में लड़की को लगी शारीरिक चोटों के साथ-साथ चिकित्सा व्यय के कारण प्रतिवादी के खिलाफ 2,68,93,077 रुपये की क्षति का दावा किया है; और किसी घटना से उत्पन्न होने वाली अन्य परिणामी और सहायक राहतों की माँग की है।


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