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दिल्ली हाईकोर्ट ने सर गंगा राम अस्पताल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले में सर गंगाराम अस्पताल को बड़ी राहत मिली

दिल्ली हाईकोर्ट ने सर गंगा राम अस्पताल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई
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नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले में सर गंगाराम अस्पताल को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के कोरोनावायरस परीक्षण पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के मामले में अस्पताल पर दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने अस्पताल के खिलाफ कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।

अस्पताल द्वारा दायर आवेदन में अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति हरिशंकर ने कहा, "यह फैसला एक प्रथमदृष्टया मामले के होने, सुविधा के संतुलन और अपूरणीय क्षति की संभावना पर आधारित है।"

अदालत ने कहा कि यह एक प्रथमदृष्टया अवलोकन है और यह मैरिट के अवलोकन पर आधारित नहीं है।

दिल्ली पुलिस ने अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के उप सचिव अमित कुमार पमासी की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।

अमित कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि अस्पताल कोविड-19 नमूने एकत्र करते समय आरटी-पीसीआर ऐप का उपयोग नहीं कर रहा था, जो 'अनिवार्य' है।

प्राथमिकी में कहा गया है कि सीडीएमओ-कम-मिशन डायरेक्टर (सेंट्रल) ने कहा कि सर गंगा राम अस्पताल ने तीन जून तक भी आरटी-पीसीआर ऐप का उपयोग नहीं किया। यह महामारी रोग कोविड-19 विनियम 2020 के तहत जारी निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन है।

अस्पताल के खिलाफ छह जून को प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिस दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निजी अस्पतालों को कोविड-19 रोगियों के इलाज से इनकार करने के खिलाफ चेतावनी भी दी थी। सर गंगाराम अस्पताल को इस संबंध में तीन जून को दिल्ली सरकार द्वारा एक निर्देश भी जारी किया गया था।




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