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दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 25 वर्षीय अविवाहित महिला की 23 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 25 वर्षीय अविवाहित महिला की 23 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने मामले पर कई मौखिक टिप्पणियां कीं और याचिकाकर्ता के वकील से बच्चे को जन्म देने और उसके बाद किसी को गोद देने की अनुमति देने की संभावना के बारे में पूछा।

पीठ ने कहा, "बच्चे को किसी को गोद दे दीजिए। आप बच्चे को क्यों मार रहे हैं? बच्चे को गोद लेने के लिए एक बड़ी कतार है।"

पीठ ने यह भी सुनिश्चित किया कि महिला की पहचान गुप्त रहेगी और वह सुरक्षित कस्टडी में रहेंगी।

मुख्य न्यायाधीश ने यह भी टिप्पणी की, "हम उन्हें बच्चे को पालने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं.. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वह एक अच्छे अस्पताल में जाए.. उनका ठिकाना पता नहीं चलेगा। आप जन्म दें और वापस आ जाएं.. अगर सरकार भुगतान नहीं करती है, मैं भुगतान करने के लिए तैयार हूं।"

हालांकि याचिकाकर्ता ने इस सुझाव को खारिज कर दिया।

महिला के वकील ने तर्क दिया कि उसका मामला एमटीपी अधिनियम की धारा 3 (2) (बी) के तहत कवर है, जिसमें कहा गया है कि दुष्कर्म के कारण गर्भावस्था से होने वाली पीड़ा को गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट के रूप में माना जाएगा। कानूनी तौर पर, विधवा/तलाकशुदा के मामले में 24 सप्ताह तक की अनुमति है।

उन्होंने कहा कि वह अकेले अविवाहित परिजन होने के नाते बच्चे को पालने के लिए शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से फिट नहीं है और यह उसके मानसिक आघात का कारण बनेगा और एक सामाजिक कलंक होगा।

सुनवाई के बाद, बेंच ने कहा कि वे याचिकाकर्ता को मेडिकल राय के लिए एम्स भेजेंगे। इसके साथ ही अदालत ने मामले को 18 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।


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