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दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली तीसरी याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाले आप के पूर्व विधायक संदीप कुमार की याचिका के बचकानापन पर गौर करते हुए उन्हें कड़ी फटकार और जुर्माना लगाया

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली तीसरी याचिका खारिज की
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाले आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक संदीप कुमार की याचिका के बचकानापन पर गौर करते हुए उन्हें कड़ी फटकार और जुर्माना लगाया।

अदालत ने किसी फिल्म के बार-बार आने वाले सीक्वल का हवाला देते हुए उसे "राजनीति" में उलझाने पर नाराजगी व्यक्त की।

अदालत ने कहा, "यह जेम्स बॉन्ड फिल्म का सीक्वल नहीं है।"

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने इससे पहले सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि यह एक "प्रचार हित याचिका" के अलावा और कुछ नहीं है। अदालत की यह टिप्पणी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा पिछले सप्ताह इसी तरह की एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार के बाद आई थी। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया था कि ईडी द्वारा सीएम केजरीवाल की हालिया गिरफ्तारी के बाद की स्थिति संविधान द्वारा अनिवार्य संवैधानिक विश्वास का उल्लंघन है।

कुमार की याचिका इसी तरह की तीसरी असफल याचिका है। अदालत ने उन पर 50 हजार रुपये का भारी जुर्माना लगाया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की खंडपीठ ने बुधवार को कुमार की याचिका के आधार पर सवाल उठाया और उनके वकील को इसी तरह की याचिकाओं को खारिज करने वाले पिछले फैसलों की याद दिलाई। पीठ की चेतावनियों के बावजूद, कुमार के वकील मामले पर बहस करने के लिए अड़े रहे, जिसके कारण अदालत को सख्ती से जुर्माना लगाना पड़ा।

कुमार की दलीलों को खारिज करते हुए और कार्यवाही का राजनीतिकरण करने के प्रयास के लिए अदालत ने उनकी आलोचना की और एक न्यायिक निकाय के रूप में अपनी भूमिका पर जोर दिया। उच्च न्यायालय ने कुमार से अदालत कक्ष को राजनीतिक प्रवचन के लिए एक मंच में बदलने से परहेज करने का आग्रह किया।

कुमार ने अपने कदम का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत क्षमता से अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि, अदालत अपने रुख पर अड़ी रही।

अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर स्पष्ट संदेश दिया कि ऐसी निराधार याचिकाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कानून के शासन तथा न्यायिक मर्यादा को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

यह कहते हुए कि सीएम केजरीवाल आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 14 (4) के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन उपाध्यक्ष हैं, जो इसके अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्य प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, संदीप कुमार ने कहा था कि हिरासत में रहते हुए सीएम इस मामले में अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते।

कुमार ने अपनी याचिका में कहा, "आपदा किसी भी समय अचानक आ सकती है, और इसलिए मुख्यमंत्री की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप दिल्ली में आपदा प्रबंधन पंगु हो सकता है, जो देश के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी नागरिकों के जीवन के अधिकार को प्रभावित कर सकता है।

"आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जिम्मेदारी सर्वकालिक है और इस मामले में इसे मुख्यमंत्री के भाग्य पर छोड़कर कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता है, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

"जेल में बंद रहने के दौरान मुख्यमंत्री अनुच्छेद 239एए (4), 167 (बी) और (सी) और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 14 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के तहत अपने संवैधानिक दायित्वों और कार्यों को पूरा करने में असमर्थ हो गए हैं। इसलिए, वह अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकते।"


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