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दिल्ली हाई कोर्ट ने पुरुषों, महिलाओं के विवाह के लिए समान आयु की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट भेजी

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की एक समान उम्र की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने पुरुषों, महिलाओं के विवाह के लिए समान आयु की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट भेजी
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नई दिल्ली, 31 जनवरी: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की एक समान उम्र की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के आदेश ने पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र में समानता की मांग वाली लंबित वर्तमान याचिका को अपने पास स्थानांतरित कर लिया।

खंडपीठ ने कहा, उपरोक्त आदेश के आलोक में, मामला तुरंत सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया जाता है। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि रिकॉर्ड को तत्काल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाए।

इससे पहले, केंद्र ने अदालत को बताया था कि मातृत्व में प्रवेश करने वाली लड़कियों की न्यूनतम आयु के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया था और याचिकाकर्ता द्वारा यह कहते हुए इसका विरोध किया गया कि कानूनी सवाल उठाते हुए याचिका दायर की गई थी और टास्क फोर्स बनाने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

हाईकोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पुरुषों और महिलाओं के बीच विवाह की कानूनी उम्र में अंतर - 21 और 18 - पितृसत्तात्मक रूढ़ियों पर आधारित है, वैज्ञानिक समर्थन की कमी है, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देता है, और वैश्विक रुझानों के सीधे विरोध में है।

दलीलों में कहा गया कि यह सामाजिक असमानता को बढ़ाकर अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है। वैवाहिक संबंधों में महिलाओं के लिए यह सामाजिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि अपने पतियों के मुकाबले समाज में उनका स्थान नीचे होता है। नतीजतन, अधिकांश विवाहों में पति और पत्नी के बीच शक्ति असमानता होती है। तर्क कहता है कि उम्र का अंतर इस शक्ति असमानता को काफी बढ़ा देता है क्योंकि उम्र के हिसाब से ही शक्ति का अनुसरण होता है।


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