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दिल्ली हाईकोर्ट, अन्य अदालतों ग्रीष्मावकाश नहीं
दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने गुरुवार को सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया।

नयी दिल्ली। कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय और इसके अधीनस्थ अदालतों में केवल निहायत जरूरी मामलों की सुनवाई से कार्यदिवसों को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए इस वर्ष जून में ग्रीष्मावकाश नहीं होगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने गुरुवार को सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया। पारित प्रस्ताव के अनुसार एक से 30 जून तक न्यायालयों में कार्य होगा। कोरोना वायरस की वजह से लाॅकडाउन है और दिल्ली उच्च न्यायालय और इसके अधीनस्थ अदालतों में 16 मार्च से केवल निहायत जरूरी मामलों की ही सुनवाई हो रही है।
प्रस्ताव में कहा गया है कि ग्रीष्मावकाश के दौरान न्यायालयों का खोलने का निर्णय कामकाज को जल्द से जल्द सामान्य करने के मद्देनजर लिया गया है।
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