Top
Begin typing your search above and press return to search.

पीएमएलए मामले के खिलाफ शिवकुमार की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का ईडी को नोटिस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस नेता डी.के. शिवकुमार की दलील पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया।

पीएमएलए मामले के खिलाफ शिवकुमार की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का ईडी को नोटिस
X

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस नेता डी.के. शिवकुमार की दलील पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ ने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया।

अदालत ने जांच एजेंसी को इस मामले में 15 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अपनी याचिका में, शिवकुमार ने तर्क दिया कि मामले में ताजा पीएमएलए जांच समान तथ्यों पर आधारित थी और उनके अधिकारों का उल्लंघन था।

प्रथम ईसीआईआर (प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट) में प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की हिरासत की मांग मुख्य रूप से याचिकाकर्ता की संपत्ति में वृद्धि से संबंधित मुद्दे की जांच के लिए की थी, जिस अवधि में उन्होंने कामतका राज्य में मंत्री और विधायक के रूप में कार्य किया था।"

समान तथ्यों पर पीएमएल अधिनियम के तहत नई कार्रवाई शुरू करना और उसी अवधि को कवर करना सीधे संविधान के तहत अधिकारों का उल्लंघन है।

दलील में आगे तर्क दिया गया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के 13 के तहत अपराध की आय का सृजन नहीं हो सकता है।

ऐसे मामलों में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पीएमएल अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत अपराध को शामिल करना संविधान के अनुच्छेद 20(2) और सीआरपीसी की धारा 300 का उल्लंघन है।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it