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'शोले' ट्रेडमार्क के उल्लंघन के लिए 25 लाख रुपये का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिष्ठित हिंदी फिल्म 'शोले' के ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने पर एक इंटरनेट फिल्म वेबसाइट पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

शोले ट्रेडमार्क के उल्लंघन के लिए  25 लाख रुपये का जुर्माना
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दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने प्रतिष्ठित हिंदी फिल्म 'शोले' (Sholay) के ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने पर एक इंटरनेट फिल्म वेबसाइट पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की पीठ शोले मीडिया एंटरटेनमेंट द्वारा एक डोमेन नाम और पत्रिका के खिलाफ दायर एक मुकदमे पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फिल्म 'शोले' के नाम और दृश्यों का उपयोग किया गया था और फिल्म से संबंधित चीजों की बिक्री की गई थी।

आदेश में कहा गया है, "प्रतिवादियों द्वारा 'शोले' चिह्न् को अपनाना स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण और बेईमानी थी। इसके लोगो, डिजाइन का उपयोग प्रतिवादियों की वेबसाइट पर फिल्म 'शोले' की डीवीडी की बिक्री आदि के कारण न्यायालय आश्वस्त है कि यह वादी को लागत अधिनिर्णीत करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।"

दलीलों के बीच, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि 'शोले डॉट कॉम' इंटरनेट पर एक वेबसाइट है, जिसका उपयोग शिक्षित व्यक्ति करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भ्रम की संभावना कम होगी।

इसका जवाब देते हुए अदालत ने कहा, "जहां तक इंटरनेट के उपयोग का संबंध है, उस प्लेटफॉर्म को अब दुनिया भर में अरबों उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस किया जा रहा है, जो बहुत शिक्षित से लेकर अनपढ़ लोगों तक भी हो सकते हैं। इस दिन और उम्र में इंटरनेट के रूप में एक माध्यम आम आदमी तक प्रसार, संचार और अधिकारिता का मंच बन गया है। इस प्रकार, इस अदालत की राय में, यह तर्क कि इंटरनेट का उपयोग केवल शिक्षित व्यक्ति ही कर रहे हैं, अस्वीकार्य है।"

इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि एक फिल्म में सामग्री अब केवल थियेट्रिकल स्क्रीनिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म तक भी सीमित है।


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