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दिल्ली हाई कोर्ट ने पासपोर्ट रिन्‍युअल पर शीघ्र सुनवाई की गोपाल अंसल की याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड मुकदमे से संबंधित साक्ष्यों से छेड़छाड़ मामले में दोषी ठहराए गए रियल एस्टेट मुगल गोपाल अंसल की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने पासपोर्ट रिन्‍युअल पर शीघ्र सुनवाई की गोपाल अंसल की याचिका खारिज की
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड मुकदमे से संबंधित साक्ष्यों से छेड़छाड़ मामले में दोषी ठहराए गए रियल एस्टेट मुगल गोपाल अंसल की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें उसने अपने पासपोर्ट रिन्‍युअल पर शीघ्र सुनवाई की मांग की थी।

अदालत ने यह भी कहा कि मौजूदा कार्यभार के कारण पहले की तारीख पर सुनवाई संभव नहीं है।

न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने अर्जी पर शीघ्र सुनवाई खारिज करते हुए मामले की अगली सुनवाई चार सितंबर तय कर दी।

अपने आवेदन में गोपाल अंसल (75) ने अंतर्राष्‍ट्रीय व्यापार बैठकों के लिए अपने पासपोर्ट को तत्काल रिन्‍यू करने की आवश्यकता बताई थी। उसके पासपोर्ट की मियाद 12 दिसंबर 2020 को ख़त्म हो गई थी। अंसल के अनुरोध का उद्देश्य सुनवाई 4 सितंबर से पहले करना था।

उसने साधारण पासपोर्ट के लिए मानक वैधता अवधि का हवाला देते हुए अपना पासपोर्ट 10 साल के रिन्‍यू करने की मांग की है। अंसल ने अपने पासपोर्ट के रिन्‍युअल के बाद देश छोड़ने से पहले उच्च न्यायालय से अनुमति लेने का वादा किया।

इससे पहले, उच्च न्यायालय ने अंसल की पासपोर्ट रिन्‍युअल याचिका के संबंध में पुलिस और उपहार त्रासदी के पीड़ितों के संघ (एवीयूटी) दोनों को नोटिस जारी किया था, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील विकास पहवा ने किया था।

उच्च न्यायालय के अनुसार, रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि ट्रायल कोर्ट के अगस्त 2021 के आदेश में याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को नियमों के अनुसार रिन्‍यू करने पर कोई आपत्ति नहीं थी।

यह आवेदन गोपाल अंसल द्वारा चल रही एक याचिका के भीतर प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ के लिए अपनी दोषसिद्धि और सजा को पलटने की मांग की थी।

दिल्‍ली में 13 जून 1997 की इस अग्नि त्रासदी से संबंधित अपनी जेल की सजा पूरी करने के बावजूद, अंसल अपनी दोषसिद्धि को रद्द करने की मांग पर अड़ा हुआ है।


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