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दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, ऑल्ट न्यूज संस्थापक के खिलाफ कार्रवाई न हो

इससे पहले जुबैर ने मामले में राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, ऑल्ट न्यूज संस्थापक के खिलाफ कार्रवाई न हो
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नई दिल्ली | दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मो. जुबैर के खिलाफ दिल्ली पुलिस साइबर सेल द्वारा कथित तौर पर 'ट्विटर के माध्यम से एक लड़की को धमकाने और प्रताड़ित करने' के लिए दर्ज की गई एफआईआर पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। इससे पहले जुबैर ने मामले में राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने दिल्ली पुलिस को आठ सप्ताह के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले पर अगली सुनवाई 8 दिसंबर को करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने ट्विटर इंडिया को पुलिस के साथ सहयोग करने और उनकी जांच में सहायता करने के लिए भी कहा है।

हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने कथित रूप से 'ट्विटर के माध्यम से एक बच्ची को धमकाने और प्रताड़ित करने' को लेकर दिल्ली पुलिस साइबर सेल और रायपुर पुलिस ने आईटी अधिनियम और पोक्सो की धाराओं के तहत जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में जुबैर ने कहा, "याचिकाकर्ता के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, एक दिल्ली पुलिस साइबर सेल और दूसरी छत्तीसगढ़ में। याचिकाकर्ता दिल्ली में दर्ज एफआईआर के संबंध में पेशी याचिका दायर कर रहा है। वह छत्तीसगढ़ में अलग से दर्ज एफआईआर को चुनौती देने की प्रक्रिया में है। याचिकाकर्ता को डर है कि उसे दिल्ली पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए पेशी याचिका डाली गई है।"

उन्होंने आगे कहा कि वह एक पत्रकार और भारत के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले तथ्य-जांच वेबसाइट न्यूज आउटलेट ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक हैं।

याचिका में आगे कहा गया है, "याचिकाकर्ता एक जिम्मेदार नागरिक है जो अपने समाचार आउटलेट के माध्यम से बिना पक्षपात के जानकारी देता है, ऐसे में जिन लोगों के खिलाफ वे खुलासा करते हैं, उन्हें धमकी देते हैं।"


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