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दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में सुहैब इलियासी को किया बरी 

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज पूर्व टीवी धारावाहिक निर्माता सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या के मामले में बरी कर दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में सुहैब इलियासी को किया बरी 
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज र्व टीवी धारावाहिक निर्माता सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या के मामले में बरी कर दिया। उन्हें ट्रायल कोर्ट ने आजावीन कारावास की सजा सुनाई थी।

उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर 2017 को ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें इलियासी को पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में आजावीन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

इलियासी पिछले 18 सालों से दहेज के लिए पत्नी की हत्या कर देने के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे थे।

अंजू की मौत 11 मई, 2000 को उनके मयूर विहार स्थित घर में हुई थी। अंजू के परिवार वालों ने इलियासी पर पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।

रियलिटी टीवी शो 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' की मेजबानी के बाद इलियासी को लोकप्रियता मिली थी।


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