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राजधानी में 57 ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी दिल्ली सरकार

दिल्ली में (मध्य अप्रैल से मई के मध्य तक) जिस अवधि में प्रतिदिन 20,000 से अधिक नए कोरोनावायरस मामले दर्ज किए जा रहे

राजधानी में 57 ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी दिल्ली सरकार
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नई दिल्ली। दिल्ली में (मध्य अप्रैल से मई के मध्य तक) जिस अवधि में प्रतिदिन 20,000 से अधिक नए कोरोनावायरस मामले दर्ज किए जा रहे थ, अस्पतालों के अंदर और बाहर कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन की कमी देखी गई । इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शहर में 57 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना बनाई है।

दिल्ली सरकार के अनुसार, शहर में स्थापित होने वाले कुल ऑक्सीजन संयंत्रों में से आठ प्रेशर स्विंग एब्जॉप्र्शन (पीएसए) संयंत्र होंगे, जिन्हें केंद्र ने मंजूरी दी है। यह कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर की तैयारी का हिस्सा है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में विभिन्न सरकारी अस्पतालों के वरिष्ठ नौकरशाहों और डॉक्टरों की दो अलग-अलग समितियों का गठन किया है। इसका मकसद ये है कि शहर में कोविड की तीसरी संभावित लहर का सामना करने पर कोविड दवाओं सहित चिकित्सा ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा सुविधाओं का उपलब्ध स्टॉक सुनिश्चित किया जा सके।

दिल्ली सरकार ने बताया कि पांच बफर टैंकों के ऑर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं और ये 10 जून तक लगाए जाएंगे।

दिल्ली सरकार के प्रवक्ता ने कहा "इसके अलावा, पिछले एक महीने में दिल्ली के 11 सरकारी अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अगले दो महीनों के भीतर 46 और प्लांट लगाए जाएंगे। इसलिए, कुल मिलाकर, दिल्ली सरकार के पास कुल 57 प्लांट होंगे जिनकी संयुक्त 64एमटी, 35,000 एलपीएम की क्षमता होगी। "

इन ऑक्सीजन संयंत्रों की आवश्यकता को देखते हुए, शहर की भूमि स्वामित्व वाली एजेंसी - दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मंगलवार को सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों को ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की अपनी योजना के साथ अपने भवन उप-नियमों और भवनों के भूतल को संशोधित करने का निर्णय लिया था।

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, जो डीडीए के अध्यक्ष भी हैं, ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ऑक्सीजन संयंत्र आवश्यक हो गए हैं, खासकर जब शहर में महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की तीव्र कमी का सामना करना पड़ा हो।

डीडीए की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा गया, "पीएसए प्लांट या लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट (एलएमओ) या इसी तरह के संबंधित इंफ्रास्ट्रक्च र को अस्पतालों में लगाने के लिए मंजूरी देने वाले प्राधिकरण से किसी नोटिस और बिल्डिंग परमिट की जरूरत नहीं होगी।"


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