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दिल्ली सरकार ने फीस वृद्धि पर डीपीएस रोहिणी की मान्यता की रद्द

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने 2021-22 के शैक्षणिक सत्र के दौरान फीस बढ़ाने के नियमों का उल्लंघन करने के लिए डीपीएस रोहिणी की मान्यता निलंबित कर दी है

दिल्ली सरकार ने फीस वृद्धि पर डीपीएस रोहिणी की मान्यता की रद्द
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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने 2021-22 के शैक्षणिक सत्र के दौरान फीस बढ़ाने के नियमों का उल्लंघन करने के लिए डीपीएस रोहिणी की मान्यता निलंबित कर दी है। डीओई ने कहा कि स्कूल के अधिकारी विभाग के साथ-साथ हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे और विभिन्न अदालती आदेशों का उल्लंघन करते हुए 2021-22 सत्र के लिए बढ़ी हुई फीस वसूल रहे थे।

डीओई ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा, ऐसा लगता है कि स्कूल के अधिकारी अनुचित फीस वसूल कर मुनाफाखोरी, व्यावसायीकरण, कैपिटेशन और माता-पिता का शोषण कर रहे हैं और 7 नवंबर, 2022 को स्कूल परिसर का दौरा करने वाली निरीक्षण टीम को प्रासंगिक दस्तावेज और रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराकर दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के नियम 50 (17) और 50 (19) का उल्लंघन किया।

शिक्षा निदेशालय ने आगे कहा कि स्कूल के खिलाफ बढ़ी हुई फीस जमा करने और वार्षिक स्कूल फीस पर 15 प्रतिशत कटौती नहीं करने की शिकायतें मिली थीं।

डीओई ने स्कूल को शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के लिए कोई फीस नहीं बढ़ाने और बढ़ी हुई फीस को वापस लेने का निर्देश दिया था। हालांकि, स्कूल की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं थी, आदेश का आगे उल्लेख किया गया है।

जैसा कि डीपीएस रोहिणी स्कूल दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर स्थित है, स्कूल को भूमि आवंटन मानदंडों के अनुसार किसी भी शुल्क वृद्धि से पहले निदेशक (शिक्षा) से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।


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