वीकेंड कर्फ्यू के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, रविवार को पाबंदियों से इन्हें मिलेगी छूट
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार रात 10 बजे से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया है। यह कर्फ्यू सोमवार की सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार रात 10 बजे से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया है। यह कर्फ्यू सोमवार की सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। लेकिन इस बीच दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने एक अलग आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में कल यानि रविवार 9 जनवरी को प्रकाश पूरब के चलते वीकेंड कर्फ्यू में उन लोगों के लिये छूट रहेगी जिन्हें गुरुद्वारा जाना है। दरअसल रविवार को सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की जयंती है, जिसे ध्यान में रखते हुये श्रद्धालुओं को ये छूट दी गयी है।
इससे पहले DDMA के आदेश के मुताबिक धार्मिक स्थल तो खुल सकते थे लेकिन श्रद्धालुओं को वहां जाने की इजाजत नहीं थी लेकिन अब रविवार 9 जनवरी को प्रकाश पूरब के मौके पर श्रद्धालु गुरुद्वारा जा सकेंगे लेकिन इस दौरान सभी श्रद्धालुओं को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। अब ये भी जान लीजिये कि इसके अलावा वीकेंड कर्फ़्यू में किन लोगों को मिलेगी छूट।
न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारियों, अदालत के कर्मचारियों और वकीलों को भी वैध पहचान पत्र, सेवा पहचानपत्र, फोटो प्रवेश पास और अदालत प्रशासन द्वारा जारी अनुमति पत्र पेश करने पर यात्रा की अनुमति होगी। जिन अन्य व्यक्तियों को छूट दी गई है उनमें निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों और अस्पतालों, डायग्नोस्टिक केंद्र, जांच प्रयोगशालाएं, क्लीनिक, फार्मेसी, दवा कंपनियों और चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं। ऐसे लोगों को यह छूट वैध पहचानपत्र पेश करने पर दी जाएगी।
हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल से आने या जाने वाले व्यक्तियों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति होगी। विकेंड कर्फ्यू के दौरान सिर्फ किराना, चिकित्सकीय उपकरण, दवा जैसी जरूरी चीजें बेचने वाली दुकानों को ही खोलने की इजाजत होगी। रेस्तरां बंद रहेंगे लेकिन घर पर आपूर्ति की इजाजत होगी। ई-कॉमर्स क्षेत्र में केवल आवश्यक वस्तुओं की घर पर आपूर्ति की अनुमति होगी।


