दिल्ली : हाईकोर्ट का अवैध निर्माण की निगरानी ड्रोन से करने का निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राजधानी के करोल बाग इलाके में आग से सुरक्षा के मुद्दों व अनधिकृत निर्माण की पहचान के लिए नागरिक प्रशासन को 'ड्रोन निगरानी' करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राजधानी के करोल बाग इलाके में आग से सुरक्षा के मुद्दों व अनधिकृत निर्माण की पहचान के लिए नागरिक प्रशासन को 'ड्रोन निगरानी' करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, "क्षेत्र में भीड़ को देखते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली फायर सर्विस को इलाके में ड्रोन से निगरानी करने का निर्देश देना उचित लगता है।"
न्यायमूर्ति हिमा कोहली व न्यायमूर्ति आशा मेनन की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नागरिक प्रशसन व दिल्ली फायर सर्विसेज को सुनवाई की तारीख से पहले इस संबंध में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि भवन निर्माण की योजना कैसे मदद कर सकती है, जब इलाके की आधी इमारतें अनधिकृत निर्माण हैं।
कोर्ट अब मामले को 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम को ग्रीन पार्क इलाके में अवैध पार्किं ग की वजह से भीड़ के संबंध में स्थिति रिपोर्ट भी दायर करने का निर्देश दिया।
इसी तरह का निर्देश पूर्वी दिल्ली नगर निगम को लक्ष्मी नगर इलाके व विकास मार्ग पर अवैध पार्किं ग के संबंध में दिया गया।
यह आदेश कोर्ट को यह सूचित किए जाने के बाद आया है कि ग्रीन पार्क इलाके में स्थिति 'गंभीर' है।
एनआरडीएमसी को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा, "नागरिक निकाय द्वारा नोडल अधिकारी की नियुक्ति के संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाया गया है। अगर ऐसा किया गया होता तो आज हमारे सामने एक स्थिति रिपोर्ट होती।"
अदालत नीना नारंग द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वह इलाके की निवासी है। नारंग ने अपनी याचिका में करोल बाग इलाके में सड़कों पर पार्किं ग व भीड़ की समस्या को लेकर याचिका दाखिल की है।
याचिका पर पूर्व में कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिन के समय में इलाके में कोई लोडिंग या अनलोडिंग नहीं होगी और कोई वाहन अवैध रूप से पार्क नहीं जाने चाहिए।


