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दिल्ली कोर्ट का निर्भया दोषियों की फांसी पर रोक लगाने से इनकार
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को निर्भया दुष्कर्म व हत्या मामले के दोषियों की फांसी की सजा पर रोक लगाने के एक अर्जी को खारिज कर दिया।

नई दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को निर्भया दुष्कर्म व हत्या मामले के दोषियों की फांसी की सजा पर रोक लगाने के एक अर्जी को खारिज कर दिया। चार दोषियों-अक्षय सिंह, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और मुकेश कुमार को 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी दी जानी है।
आदेश सुनाए जाने के बाद दोषियों के वकील ए.पी. सिंह ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेद्र राणा को अवगत कराया कि पवन ने सोमवार को दया याचिका दायर की है।
दोषी ने सोमवार से पहले अपनी क्यूरेटिव याचिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद याचिका दायर की है। पवन एकमात्र दोषी था, जिसने अपने कानूनी उपायों का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था।
कार्यवाही के दौरान लोक अभियोजक इरफान अहमद ने अदालत से कहा कि दोषी कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है और फांसी की सजा में देरी के लिए तुच्छ युक्ति अपना रहा है।
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