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दिल्ली की अदालत ने थरूर पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर पर भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि मामले में 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर पर भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि मामले में 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
थरूर को इस मामले में पेश नहीं होने पर जुर्माना लगाया गया है। अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी विशाल पाहुजा ने सख्ती बरतते हुए थरूर को चार मार्च को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।
बब्बर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 'शिवलिंग पर बैठे एक बिच्छू' वाले बयान पर थरूर के खिलाफ मामला दायर किया था। थरूर ने यह बात 2018 में बेंगलुरू लिटरेचर फेस्टिवल में कही थी।
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