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दिल्ली की अदालत ने विधायक निधि से पैसा जारी करने की मांग करने वाली सिसोदिया की अर्जी मंजूर की

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की एक अर्जी मंजूर कर ली, जिसमें उन्होंने अपने विधायक निधि से निर्वाचन क्षेत्र पटपड़गंज में विकास कार्यों के लिए धन जारी करने की मांग की है

दिल्ली की अदालत ने विधायक निधि से पैसा जारी करने की मांग करने वाली सिसोदिया की अर्जी मंजूर की
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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की एक अर्जी मंजूर कर ली, जिसमें उन्होंने अपने विधायक निधि से निर्वाचन क्षेत्र पटपड़गंज में विकास कार्यों के लिए धन जारी करने की मांग की है। वह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आरोपी हैं।

केंद्रीय सूचना ब्यूरो (सीबीआई), जिसने सिसौदिया के आवेदन का विरोध नहीं किया, उसने राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल को बताया कि वह सिसौदिया और अन्य के खिलाफ संबंधित मामले में एक नया पूरक आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में है।

जांच एजेंसी की प्रतिक्रिया तब आई, जब न्यायाधीश ने पूछा कि क्या मामले को आरोप तय करने पर बहस के लिए तय किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया कि जांच अभी भी जारी है और पूरी होने के बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

इसके अलावा, सह-आरोपी हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई की ओर से पेश वकील नितेश राणा ने कहा कि चूंकि आरोपियों को सीबीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का सत्यापन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मामले को आरोप पर बहस के लिए नहीं रखा जा सकता।

अदालत ने इससे पहले उनकी पत्‍नी के इलाज और अन्य घरेलू खर्चों के लिए बैंक खाते से पैसे निकालने की अनुमति मांगने वाली सिसोदिया की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी नोटिस जारी किया था।

सिसोदिया का आवेदन बैंक द्वारा अदालत के लिखित आदेश के बिना निकासी से इनकार करने के बाद आया है।

सिसोदिया के वकील मोहम्मद इरशाद ने कहा था कि बैंक उन्हें चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकालने की अनुमति नहीं दे रहा है।

जुलाई में उच्च न्यायालय ने ईडी द्वारा जांच की जा रही 2021-22 उत्पाद शुल्क नीति मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था ।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा था कि सिसौदिया धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों और जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने में सक्षम नहीं थे।

उच्च न्यायालय ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल का सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करने का आदेश तर्कसंगत था और इसमें कोई अवैधता या कमजोरी नहीं है।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, "विद्वान विशेष न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर एक तर्कसंगत आदेश पारित किया है। इस अदालत ने 30 मई, 2023 को मनीष सिसौदिया बनाम सीबीआई शीर्षक से आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।"

सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार करने के बाद जांच एजेंसी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था।

उच्च न्यायालय ने सीबीआई मामले में भी यह देखते हुए कि आरोप बेहद गंभीर हैं, सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।


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