कमेटी की बैठक नहीं होने से नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त नियमावली तय करने में हो रही देर : मंत्री
बिहार सरकार ने स्वीकार किया कि नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की सेवा शर्त नियमावली तय करने के लिए बनाई गई कमेटी की बैठक नहीं होने से इसमें देर हो रही है।

पटना। बिहार सरकार ने स्वीकार किया कि नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की सेवा शर्त नियमावली तय करने के लिए बनाई गई कमेटी की बैठक नहीं होने से इसमें देर हो रही है।
विधान परिषद में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के केदारनाथ पांडेय, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह तथा अन्य के ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में कहा कि सेवा शर्त बहुत जरूरी है और इसके लिए जो कमेटी बनी है उसकी बैठक नहीं हो पा रही है। कमेटी की बैठक के बाद रिपोर्ट मिलने पर सेवा शर्त बनाने में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि कमेटी की बैठक क्यों नहीं हुई इसकी जानकारी वह लेंगे।
श्री वर्मा ने कहा कि कमेटी की बैठक नहीं होना बाधक बनी हुई है। बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक (शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 तथा बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 के नियम आठ में सेवा संबंधी शर्तें अंकित हैं। उन्होंने कहा कि उक्त नियम के उप नियम आठ में प्रावधान है कि शिक्षकों की वरीयता एवं प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के संबंध में सरकार द्वारा अलग से अधिसूचना निर्गत की जाएगी। इसी को लेकर विभाग ने अधिसूचना जारी कर 22 जुलाई 2019 को नियोजित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण कर दिया है।


