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देहरादून को 48 घंटे में करें कचरामुक्त : हाईकोर्ट

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राजधानी देहरादून को साफ सुथरा और कचरामुक्त बनाने तथा सड़कों एवं गलियों से 48 घंटे के अंदर कचरा हटाने का मंगलवार को आदेश दिया

देहरादून को 48 घंटे में करें कचरामुक्त : हाईकोर्ट
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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राजधानी देहरादून को साफ सुथरा और कचरामुक्त बनाने तथा सड़कों एवं गलियों से 48 घंटे के अंदर कचरा हटाने का मंगलवार को आदेश दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि राजधानी की सड़कों से सुबह और शाम दोनों समय सफाई अभियान चलाया जाए।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगल पीठ ने देहरादून के एक व्यवसायी की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद देहरादून के जिलाधिकारी को ये आदेश जारी किये हैं। न्यायालय ने गत सात जुलाई को पारित आदेश के अनुपालन के लिये जिलाधिकारी और निगम की प्रशंसा भी की है।

जिलाधिकारी की ओर से कोर्ट में सौंपी गयी रिपोर्ट में कहा गया है कि राजधानी की सड़कों और गलियों को कचरा मुक्त कर दिया गया है। राजधानी की सड़कों और गलियों से दिन-रात अभियान चलाकर 244 टन कूड़ा हटाया गया है। इस अभियान में 45 ट्राली तथा 48 डम्परों को लगाया गया। साथ ही कूड़ा फेंकने वालों का चालान किया गया है।

जिलाधिकारी की इस रिपोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से गलत बताया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि अभी भी राजधानी की सड़कों पर कूड़ा कचरा फैला है। याचिककर्ता की ओर से आज इस मामले में कुछ तस्वीरें पेश की गयीं। कहा गया कि कांवली रोड, धमावाला, पुरानी तहसील और अंसारी मार्ग से अभी भी कूड़ा नहीं उठाया गया है।

उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि राजधानी की सड़कें और गलियां गंदगी से अटी पड़ी हैं। शहर की नियमित सफाई नहीं की जाती है। नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियमावली 2016 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट ने गत सात सितंबर को एक आदेश जारी कर राजधानी की सड़कों से 48 घंटे में कूड़ा हटाने के आदेश जारी किये थे।


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