Top
Begin typing your search above and press return to search.

राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा गैर सिद्धांतिक : सिंघवी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने वाले मानहानि केस को कांग्रेस ने गैर सिद्धांतिक करार दिया है

राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा गैर सिद्धांतिक : सिंघवी
X

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने वाले मानहानि केस को कांग्रेस ने गैर सिद्धांतिक करार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने गुरुवार को प्रेसवार्ता कर कहा मानहानि के विषय में किसी भी व्यक्ति के विषय में स्पष्टता होनी चाहिए। ये जनसंख्या के बड़े हिस्से की बजाय एक छोटे विषय के बारे में पूरी स्पष्टता होनी चाहिए। तभी मानहानि का आरोप लगाया जा सकता है। इसके साथ ही जिस व्यक्ति की मानहानि की गई होती है उसको स्वंय शिकायत दर्ज करानी होती है। उन्होंने कहा कि इन दोनों बातों का ध्यान राहुल गांधी के मामले में नहीं रखा गया।

सिंघवी ने कहा कि जब फौजदारी का मुकदमा दर्ज किया जाता है मानहानि मामले में उस में द्वेष की भावना सिद्ध करना बेहद जरूरी होती है लेकिन जब राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में अपना यह भाषण दिया उसमें जनता से जुड़े जनहित के मुद्दे उठाए गए थे।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर मुकदमा पूरी तरीके से गैर सिद्धांतिक है। वारदात कोलार में हुई और मामला सूरत में दर्ज कराया गया। इसमें मैजिस्ट्रेट को यह जांच करनी चाहिए थी कि यह उनकी न्याय क्षेत्र में आता है या फिर नहीं। यह कानूनी रूप से बेहद आपत्तिजनक है।

उन्होंने कहा कि इस न्यायिक प्रक्रिया का मूल उद्देश्य जानबूझकर गलत के सोकर कांग्रेस की आवाज दबाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में हम उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ राहुल को अपील करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है केवल एक निर्णय जो कि गलत साबित हुआ है इसी विधि विधान के तहत हम मामले में न्याय की अपील करेंगे।

दरअसल, 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? इसी मामले को लेकर बीजेपी विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था और गुरुवार को इस मामले में सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दोषी करार दिया है।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it