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हिरण शिकार मामला: अदालत ने 6 जुलाई को पेश होने के आदेश दिये

अदालत ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को बीस हजार रूपये का मुचलका पेश करने तथा अगली पेशी छह जुलाई को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए है।

हिरण शिकार मामला: अदालत ने 6 जुलाई को पेश होने के आदेश दिये
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जोधपुर। बहुचर्चित हिरण शिकार मामले के आर्म्स एक्ट प्रकरण में राज्य सरकार की अपील पर आज अदालत ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को बीस हजार रूपये का मुचलका पेश करने तथा अगली पेशी छह जुलाई को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए है।

जोधपुर जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश भगवानदास अग्रवाल के समक्ष आज सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत एवं मुम्बई से आए वकील आनंद देसाई पेश हुए और अपना वकालतनामा पेश किया।

अदालत ने आगामी पेशी तक 20 हजार रूपये का जमानत मुलचका पेश करने तथा छह जुलाई को व्यक्तिगत रूप पेश होने के आदेश दिए है। उल्लेखनीय है कि आर्म्स एक्ट मामले में निचली अदालत ने 18 जनवरी 2017 को सलमान खान को बरी कर दिया था और इस फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार ने जिला एवं सत्र न्यायालय में सात मार्च को अपील दायर की।

इस अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नोटिस जारी किए थे। सलमान द्वारा हिरण शिकार में इस्तेमाल किए गए हथियार की लाईसेंस अवधि समाप्त होने के कारण वन विभाग ने उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मामला दर्ज कराया था।


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