दीपक तलवार 16 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में
यहां की एक अदालत ने मंगलवार को कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार को 16 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया

नई दिल्ली। यहां की एक अदालत ने मंगलवार को कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार को 16 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तलवार को अवैध विमानन सौदे से जुड़े सीबीआई के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अनिल कुमार सिसोदिया ने तीन अक्टूबर के लिए जमानत याचिका सुरक्षित रख लिया।
तलवार के वकील तनवीर अहमद मीर ने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए और समय मांगा, जिस वजह से आरोपपत्र का संज्ञान नहीं लिया जा सका। इस पर निर्णय 16 अक्टूबर को लिया जाएगा।
डिफॉल्ट बेल के लिए याचिका पर बहस करते हुए मीर ने कहा, "मेरी याचिका पूरी तरह से 167(2) पर आधारित है, मैं इसके लिए कोई और आधार नहीं दे रहा हूं।"
मीर ने कहा कि अगर संज्ञान आदेश 60वें दिन पारित नहीं होता है तो दंड प्रक्रिया संहिता 167(2) के अधीन डिफॉल्ट बेल खुद ही मिल जाती है।
मीर ने अदालत से यह भी कहा कि उनका मुवक्किल एक जमानत बांड भी भरना चाहता है।
हालांकि सीबीआई के वकील ए.के. राव ने तलवार के वकील के आधारों का विरोध किया। उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया।
तलवार को जनवरी 2019 में दुबई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। उसपर संप्रग-2 के कार्यकाल के दौरान अपने रसूख का इस्तेमाल कर विमानन नीतियों को प्रभावित करने का आरोप है।


