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सहकारी समितियों के पुनर्गठन पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत: चंद्रशेखर

 प्रदेश भर में संचालित 1333 कृषक सेवा सहकारी समितियों को भंग कर पुनर्गठन करने की प्रदेश सरकार के आदेश को उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर ने रोक लगा दी

सहकारी समितियों के पुनर्गठन पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत: चंद्रशेखर
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नवापारा-राजिम। प्रदेश भर में संचालित 1333 कृषक सेवा सहकारी समितियों को भंग कर पुनर्गठन करने की प्रदेश सरकार के आदेश को उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर ने रोक लगा दी है। विभिन्न सहकारिता प्रतिनिधियों ने पुनर्गठन योजना व निर्वाचित सहकारिता प्रतिनिधियों के स्थान पर शासन द्वारा ओआईसी की नियुक्ति को लेकर एक याचिका दायर की थी याचिका में कहा गया था कि उक्त आदेश असंवैधानिक है।

इस आदेश को स्थगित किए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए कृषक सेवा सहकारी समिति मर्यादित राजिम के अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू ने कहा कि यह निर्णय स्वागतेय है जिससे सहकारिता प्रतिनिधियों के अधिकारों की सुदृढ़ता प्राप्त होगी। सरकार का पुनर्गठन आदेश पूर्णत: विसंगतियों से भरा हुआ चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकारों पर कुठाराघात था जिसका पूरे प्रदेश में भारी विरोध हो रहा था, आज उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से किसानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को न्याय मिला है।

इस सहकारी समितियों के पुनर्गठन पर उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से आज सिद्ध हो गया कि किसानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था को भंग किया जाना असंवैधानिक है आज रायपुर के एकात्म परिसर में उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सहकारिता नेता अशोक बजाज एवं पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय के नेतृत्व में एकात्म परिसर रायपुर में समस्त सहकारी प्रतिनिधियों के साथ आतिशबाजी की एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह जी को उनके निज निवास जाकर बधाई दिए।

इसमें डोडरा सोसायटी अध्यक्ष दीपक दिवान, तामासिवनी सोसायटी अध्यक्ष सोमेश पांडे, अभनपुर सोसायटी अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, राजिम मंडल अध्यक्ष सोमप्रकाश साहू, राजिम सोसायटी उपाध्यक्ष आशीष शिंदे, भाजपा युवा नेता थानसिंह निषाद, कोमल साहू एवं आस-पास के अध्यक्ष संचालक गण उपस्थित थे।


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