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राजस्थान में 4 नरेगा मजदूरों की हत्या के दोषी को फांसी की सजा

राजस्थान के धौलपुर में एससी-एसटी कोर्ट ने चार नरेगा मजदूरों की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

राजस्थान में 4 नरेगा मजदूरों की हत्या के दोषी को फांसी की सजा
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जयपुर | राजस्थान के धौलपुर में एससी-एसटी कोर्ट ने चार नरेगा मजदूरों की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार, धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के धौंढे का पुरा गांव में 2008 में 4 नरेगा मजदूरों की हत्या कर दी गई थी।

बारह हथियारबंद लोगों ने फायरिंग करते हुए नरेगा मजदूरों पर हमला किया था। एससी-एसटी कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र मीणा ने कीर्ति राम (82) को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई और 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

लोक अभियोजक माहिर हसन रिजवी ने बताया कि नरेगा कार्य के दौरान करीब 12 लोगों ने मिलकर मजदूरों को पीटा, जिससे चार की मौत हो गई।

उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश थी। इसी के चलते 2008 में नरेगा में काम कर रहे एक गुट के लोगों पर दूसरे पक्ष के लोगों ने फायरिंग कर दी थी।

करीब 15 साल बाद बुधवार को विशेष न्यायाधीश नरेंद्र मीणा ने कीर्ति राम को फांसी की सजा सुनाई। आरोपी को 10 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। इस मामले में 3 आरोपी जेल में हैं, जिनका ट्रायल चल रहा है और 7 आरोपी जमानत के बाद फरार हैं।

जज नरेंद्र मीणा ने 4 लोगों की हत्या के मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर लगे 10 लाख रुपये के जुर्माने में से दो-दो लाख रुपये मृत मजदूरों की पत्नियों को देने का भी आदेश दिया।


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