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बांध सुरक्षा विधेयक निलंबित रखे केंद्र :के. पलनीस्वामी

तमिलनाडु विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह सभी राज्यों से परामर्श करने के बाद आम सहमति बनने तक बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 को निलंबित रखे

बांध सुरक्षा विधेयक निलंबित रखे केंद्र :के. पलनीस्वामी
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चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह सभी राज्यों से परामर्श करने के बाद आम सहमति बनने तक बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 को निलंबित रखे। मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि विधेयक के प्रावधान राज्य के अधिकारों को प्रभावित करते हैं।

उन्होंने कहा कि विधेयक अगर कानून बनता है तो तमिलनाडु द्वारा बनाए गए मुल्ला पेरियार, परंबीकुलम, थुनाक्कादावू और पेरुवरिपल्लम बांधों के रखरखाव और संचालन के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी।

ये चारों बांध केरल में स्थित हैं।

पलनीस्वामी ने कहा कि केरल सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है और मुल्ला पेरियार को मजबूत बनाने के लिए तमिलनाडु के साथ सहयोग नहीं कर रही है। इसकी मजबूती से बांध की जल भंडारण क्षमता वर्तमान 142 फुट से बढ़कर 152 फुट हो सकती है।

पलनीस्वामी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक के लिए 13 जून को सहमति प्रकट की थी।

पलनीस्वामी ने 15 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर आग्रह किया था कि सभी राज्यों से परामर्श करने के बाद आम सहमति बनने तक बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 को स्थगित रखे।

पत्र में पलनीस्वामी ने कहा है, "मैं बांध सुरक्षा पर ऐसा कानून बनाने से पहले सभी राज्यों से आम सहमति बनाने को उचित मानता हूं।"

मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 2016 के बाद से किसी प्रकार का संशोधित मसौदा वितरित नहीं किया है और ऐसा माना जाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 जून को विधेयक को उसके मूल रूप में मंजूरी दे दी है।


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