श्रीलंका में सोमवार से कर्फ्यू में ढील
श्रीलंका में कोरोना वायरस (कोविड 19) की महामारी के मद्देनजर लागू कर्फ्यू में सोमवार से ढील दी जायेगी

कोलम्बो । श्रीलंका में कोरोना वायरस (कोविड 19) की महामारी के मद्देनजर लागू कर्फ्यू में सोमवार से ढील दी जायेगी।
श्रीलंका के प्रेसीडेंट ऑफ मीडिया डिवीजन (पीएमडी) ने रविवार को यह जानकारी दी।
समाचारपत्र डेली मिरर ने बताया कि राजधानी कोलंबो समेत गामपहा, कलूतारा और पुट्टलम जिलाें में कर्फ्यू चार मई तक लागू रहेगा जबकि अन्य जिलों में सुबह पांच से शाम आठ बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जायेगी। इस दौरान सभी सरकारी विभाग, निगम, स्वाशासी बोर्ड, निजी क्षेत्र के उद्यम तथा मछली एवं सब्जी और दुकानें निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित किये जा सकते हैं।
पीएमडी ने कहा है कि सार्वजनिक परिवहन की सुविधा की अनुमति केवल काम के सिलसिले में यात्रा करने वालों को दी जायेगी तथा अन्य लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए। आम लाेगों को केवल दवाओं अथवा आवश्यक सामानों की खरीद के लिए उनके आवास के समीपस्थ स्थानों पर ही जाने की अनुमति दी जायेगी।
सभी स्कूल, विश्वविद्यालय, ट्यूशन कक्षाएं और अन्य शैक्षणिक संस्थान तथा सिनेमाघर अगले आदेश तक बंद रहेंगे।


