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केन्द्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंन एवं संचालक मंडल के खिलाफ अपराध दर्ज

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शिकायत पर 27 अक्टूबर 2020 को जिलाधीश के आदेश पर 4 सदस्य टीम का गठन किया गया था

केन्द्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंन एवं संचालक मंडल के खिलाफ अपराध दर्ज
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दुर्ग। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन एवं तत्कालीन संचालक मंडल के खिलाफ पंजीयक सहकारी संस्थाएं की अनुमति के बिना अनुदान राशि 234 प्रकरणों में 13 करोड़ 13 लाख रूपये की राशि एवं एकमुश्त समझौता योजना के 186 प्रकरणों में एक करोड़ 75 लाख रूपये की छूट प्रदान कर बैंक निधि का दुरूपयोग करने एवं बैंक को आर्थिक हानि पहुंचाने के आरोप में दुर्ग कोतवाली पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शिकायत पर 27 अक्टूबर 2020 को जिलाधीश के आदेश पर 4 सदस्य टीम का गठन किया गया था इस टीम के द्वारा किये गये जांच के आदेश पर ही कल पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है।

नगर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने बताया कि पंकज सोढ़ी 44 वर्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने शिकायत की थी कि जिला सहकारी बैंक मर्यादित दुर्ग के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन एवं निर्वाचित संचालक मंडल के सदस्यों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच टीम का गठन कलेक्टर के आदेश से बीबी पंचभाई अपर कलेक्टर, विनोद कुमार बुनकर उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं, अजय कुमार अंकेक्षण अधिकारी उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं एवं ए.के.सिंह सहकारिता निरीक्षक उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं के संयुक्त टीम के द्वारा जांच की गई।

उक्त टीम के द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्य सामने आये जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन एवं निर्वाचित संचालकों के द्वारा अपनी पदस्थापना कार्यकाल दिनांक 12.06,2015 से 11.06.2020 के मध्य लोक सेवक के दायित्व का निर्वहन करते हुए 8.04.2014 से दिनांक 12.05.2020 के अवधि में पंजीयक सहकारी संस्थाएं छग से बिना अनुमति के 234 प्रकरणों में 1313.50 लाख की अनुदान राशि तथा दिनांक 05.08.2016 से दिनांक 12.06.2019 तक की अवधि में एकमुश्त समझौता योजना में 186 प्रकरणों में छूट प्रदान कर 175.61 लाख की राशि इस प्रकार कुल 1489.11 लाख रूपये का अपने अधिकार क्षेत्र में न होते हुए भी बोर्ड के सदस्यों द्वारा एक राय होकर उक्त योजनाओं को लागू किया गया जिससे बैंक को आर्थिक क्षति हुआ है।

जांच में तथ्य सही पाये जाने पर कार्यालय कलेक्टर जिला दुर्ग छग के ज्ञापन क्रमांक 2018 शिकायत शाखा 2021 दुर्ग 6 मार्च 2021 के परिपालन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जायें। रिपोर्ट पर अपराध धारा 409, 420, 467, 468, 471, 34 भादवि का घटित होना पाये जाने से पूर्व जिला सहकारी बैंक मर्या. दुर्ग के अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन एवं तत्कालीन संचालक मंडल जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


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