जेल में परिरुद्ध बंदियों को पेरोल स्वीकृत करने कमिश्नर ने कलेक्टरों को लिखा पत्र
आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश की जेलों में परिरूद्ध वे बंदी जो पूर्व से स्वीकृत सामान्य छुट्टी का लाभ ले रहे थे

मुरैना। मध्यप्रदेश के चम्बल संभाग की संभागायुक्त रेनू तिवारी ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में चम्बल संभाग के मुरैना, भिण्ड और श्योपुर जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी करके निर्देश दिये है कि वे जेलों में परिरूद्ध बंदियों को 60 दिवस का आपात पेरोल स्वीकृत करें।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह निर्देशन कोविड-19 कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुये उच्चतम न्यायालय द्वारा 23 मार्च पारित निर्णय के निर्देशों के पालन न्यायामूर्ति एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय यादव की अध्यक्षता में 26 मार्च 2020 को आयोजित वीडियो काॅन्फ्रसिंग की बैठक में मध्यप्रदेश शासन जेल विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 29 मार्च 2020 के आधार पर दिए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश की जेलों में परिरूद्ध वे बंदी जो पूर्व से स्वीकृत सामान्य छुट्टी का लाभ ले रहे थे, ऐसे समस्त बंदियों को सामान्य छुट्टी के लिये प्रस्तुत जमानत नामा एवं बंधपत्र पर 60 दिवस की आपात छुट्टी (पेरोल) स्वीकृत किये जाने के प्रावधान किये है।
चम्बल कमिश्नर ने इन्हीं निर्देशों के पालन में मुरैना, भिण्ड और श्योपुर कलेक्टरों को निर्देश दिये है कि वे अपने क्षेत्र की जेलों में परिरूद्ध बंदियों को 60 दिवस का आपात पेरोल स्वीकृत कर सकते है। उन्होंने कहा कि जिन बंदियों के आपात पेरोल के आवेदन है वे पत्र के साथ भेजे जा रहे है। भेजे गये आवेदन पत्रों पर तत्काल आपात पेरोल का निराकरण सुनिश्चित करें।


