सामाजिक बहिष्कार की सूचना पर न्यायालय ने लिया संज्ञान
राजेश श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश,अध्यक्ष-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संज्ञान लेते हुये ग्राम काठापाली में सामाजिक बहिष्कार पर आवश्यक विधिक जागरूकता कार्यवाही कराई

जांजगीर। बलौदा क्षेत्र के काठापाली गांव में सामाजिक वहिष्कार की सूचना प्राप्त होने पर राजेश श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश,अध्यक्ष-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संज्ञान लेते हुये ग्राम काठापाली में सामाजिक बहिष्कार पर आवश्यक विधिक जागरूकता कार्यवाही कराई। ग्रामवासियों के बीच जाकर सीजेएम, प्रभारी सचिव ने उभयपक्षों को समझाईश दी गई।
प्राधिकरण की प्रभारी सचिव एवं सीजेएम उदयलक्ष्मी सिंह परमार ने बताया कि छोटी-मोटी बातों या विवादों पर सामाजिक वहिष्कार, हुक्का -पानी बंद करने जैसे समाचार प्रकाश में आते रहते हैं।
ग्राम काठापाली थाना तहसील बलौदा क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा उसका और उसके साथी का सामाजिक बहिष्कार कर दिए जाने की सूचना दिए जाने पर अध्यक्ष के निर्देशन में उनके द्वारा उक्त ग्राम में जाकर आवश्यक समझाईश दी गई।
उन्होनें आगे बताया कि आवेदक, शिकायतकर्ता एवं उसके साथी के द्वारा ग्राम काठापाली के तालाब को मछली पालन हेतु ग्रामवासियों से अनुबंध किया गया था और अनुबंध अनुसार जब वह और उसका साथी 16 अगस्त 2012 को तालाब में मछली निकालने गए तो अनावेदकगण के द्वारा उनका रास्ता रोककर गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी दी गई और मछली निकालने के विवाद पर 27 अगस्त 2016 को अनावेदक गण द्वारा ग्राम में बैठक बुलाकर आवेदक, शिकायतकर्ता एवं उसके साथी को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया और हुक्कापानी बंद करते हुए दस हजार रूपए का अर्थदंड भी लगा दिया गया।
शिकायत आवेदन में आवेदक शिकायतकर्ता ने यह उल्लेख किया है कि उसे और उसके परिवार तथा उसके साथी एवं उसके साथी के परिवार को समाज से वहिष्कृत कर दिया गया है और धमकी दी जा रही है, जिससे वह काफी भयभीत है।
वहिष्कार जैसी घटना अपराध की श्रेणी में होने से आवश्यक जागरूकता की कार्यवाही किए जाने, उक्त ग्राम में जाकर उभयपक्षों से मुलाकात करने , आवश्यक समझाईश देने तथा विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था।
उदय लक्ष्मी सिंह परमार सीजेएम, प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा द्वारा 13 मई को ग्राम काठापाली में जाकर उभयपक्षों को बुलवाया गया। समाजिक वहिष्कार के शिकायतकर्ता, कथित पीड़ित एवं उनके परिवार की समस्या सुनी गई।
आवेदकगण द्वारा बताया गया कि तालाब की मछली ठेके की बात को लेकर उनका हुक्का पानी बंद किया गया है।
अनावेदकगण ने ऐसे किसी भी वहिष्कार की घटना से इंकार किया।
आवेदकगण, शिकायतकर्ता के सम्पूर्ण परिवार की उपस्थिति में समस्त ग्रामवासियों से चर्चा किए जाने पर आवेदकगण ने मछली विवाद को लेकर उनका ग्राम से वहिष्कार करना तथा अर्थदंड अधिरोपित करना बताया है, जिसका ग्रामवासियों द्वारा खण्डन किया गया।
पंचायत के पंचगण तथा पंचायत सचिव ने भी ऐसे किसी वहिष्कार का खण्डन किया किन्तु उभयपक्ष द्वारा परस्पर विरोधी परिवाद एवं शिकायत प्रस्तुत होने के कारण दोनों पक्ष को समझाईश दिए जाने पर उनके द्वारा भविष्य में मिलजुलकर कार्य करना तथा वहिष्कार जैसा कोई कृत्य नहीं करना बताया।
चर्चा के दौरान् ही ग्रामवासी जिसके घर में सामाजिक कार्यक्रम होना है, ने आवेदक परिवार को कार्यक्रम में आमंत्रित किया।


