Top
Begin typing your search above and press return to search.

अदालत ने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए समीर महेंद्रू की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

दिल्ली की एक अदालत ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की उस अर्जी के जवाब में ईडी को नोटिस जारी किया

अदालत ने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए समीर महेंद्रू की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा
X

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की उस अर्जी के जवाब में बुधवार को ईडी को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति घाटाले मामले में उन्हें दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने समीर महेंद्रू को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी, जिन्होंने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का हवाला देते हुए राहत मांगी थी। कोर्ट ने अब ईडी को 18 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया है।

न्यायाधीश ने जांच अधिकारी को समीर महेंद्रू की पत्नी से संबंधित चिकित्सा दस्तावेजों का सत्यापन करने और अदालत में एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि महेंद्रू की पिछली अंतरिम जमानत के दौरान गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था और महेंद्रू के भागने का खतरा नहीं है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, महेंद्रू आबकारी नीति के उल्लंघन का एक महत्वपूर्ण लाभार्थी था। वह एक मादक पेय विनिर्माण इकाई का संचालन कर रहा था। उनके और उनके परिवार के नाम पर थोक और खुदरा लाइसेंस हैं। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने महेंद्रू को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it