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अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

राजधानी की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की निजी उपस्थिति से छूट देने की मांग की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया

अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
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नई दिल्ली। राजधानी की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की निजी उपस्थिति से छूट देने की मांग की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

केजरीवाल ने यह याचिका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा दायर मानहानि के मामले में आरोपी के तौर बयान दर्ज कराने के निजी उपस्थिति से छूट के लिए दाखिल की है।

अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने कहा कि वह केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार को आदेश सुनाएंगे।

केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार और मोहम्मद इरशाद ने अदालत से अनुरोध किया था कि केजरीवाल को लिखित में प्रस्तुतिकरण की अनुमति दी जाए, जो कि अभियुक्त के बयान का हिस्सा होगा।

हालांकि, बिधूड़ी के वकील ने याचिका का विरोध किया और केजरीवाल के बयान दर्ज कराने के दौरान उनके व्यक्तिगत तौर पर मौजूदगी की मांग की। वह मामले में आरोपी है।

अदालत बिधूड़ी द्वारा दायर एक मानहानि के मामले पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने 17 जुलाई, 2015 को एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए एक साक्षात्कार के दौरान, उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिया और 'अपराधी' करार दिया।

बिधूड़ी ने अदालत से कहा कि केजरीवाल के मानहानिकारक बयान ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है।


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