Top
Begin typing your search above and press return to search.

देशमुख की जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने 100 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर गुरुवार को अपना आदेश शुक्रवार के लिए सुरक्षित रख लिया

देशमुख की जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा
X

मुंबई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने 100 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर गुरुवार को अपना आदेश शुक्रवार के लिए सुरक्षित रख लिया।

विशेष अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

श्री देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर राज्य के गृह मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करने तथा कुछ पुलिस अधिकारियों के माध्यम से मुंबई के विभिन्न बारों से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किये जाने का आरोप हैं।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it