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अदालत ने ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध आदेश पर रोक बरकरार रखी

 अमेरिका की 9वीं सर्किट अपीलीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित यात्रा प्रतिबंध आदेश पर जारी रोक बरकरार रखी है

अदालत ने ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध आदेश पर रोक बरकरार रखी
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वाशिंगटन। अमेरिका की 9वीं सर्किट अपीलीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित यात्रा प्रतिबंध आदेश पर जारी रोक बरकरार रखी है। ट्रंप ने सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाला कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिस पर अदालत ने रोक लगा दी थी। इस रोक के विरोध में ट्रंप प्रशासन ने ऊपरी अदालत में अपील की थी।

सीएनएन के मुताबिक, न्यायाधीश माइकल डाले हॉकिंग्स, रोनाल्ड गोल्ड और रिचर्ड पेज की पीठ ने सोमवार को अपने फैसले में ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध आदेश पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया।

न्यायाधीशों ने अपने फैसले में कहा, "हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि राष्ट्रपति द्वारा यह कार्यकारी आदेश जारी करना, कांग्रेस द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों से परे हैं। आव्रजन पर सिर्फ एक शख्स फैसला नहीं ले सकता।"न्यायाधीशों ने यात्रा प्रतिबंध मामले पर ट्रंप के ताजा ट्वीटों का हवाला दिया।


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