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कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह को कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा - आप कलेक्टर हैं जिले के राजा नहीं
गलत तरीके से आदिम जाति कल्याण विभाग में जिला सयोंजक का प्रभार देने के मामले में हाइकोर्ट ने शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह को तलब कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा लेकिन वह कुछ भी संतोषजनक नहीं कह पाए।

गजेन्द्र इंगले
ग्वालियर: मध्यप्रदेश के शिवुपुरी जिले के कलेक्टर पर मध्यप्रदेश हाइकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सख्त टिप्पढी की है। मामला शिवपुरी के आदिम जाति कल्याण विभाग का है जहाँ अक्षय कुमार सिंह ने जिला सयोंजक का प्रभार महावीर प्रसाद जैन को दिया था जबकि राजकुमार सिंह सबसे वरिष्ठ क्षेत्र सयोंजक थे। इस मामले में राजकुमार सिंह ने याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने शिवपुरी कलेक्टर को तलब किया। कोर्ट ने कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह को अपना पक्ष रखने के लिए कहा लेकिन वह कुछ भी संतोषजनक नहीं कह पाए।
कोर्ट ने सख्त टिप्पढी करते हुए कहा कि आप जिले के कलेक्टर हैं, जिले के राजा नहीं। लेकिन आपने राजा की तरह कार्य किया है। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कोर्ट में अपनी गलती को स्वीकार किया और बुधवार तक आदेश वापस लेने का निवेदन किया। कोर्ट ने वापसी आदेश प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए याचिका को निराकृत कर दिया।
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