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अदालत ने की पनामा पेपर्स मामले में शरीफ की याचिका खारिज

पाकिस्तान की राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पनामा पेपर्स मामले से संबंधित तीन प्रकरणों को एकजाई करने संबंधी याचिका आज खारिज कर दी

अदालत ने की पनामा पेपर्स मामले में शरीफ की याचिका खारिज
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इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पनामा पेपर्स मामले से संबंधित तीन प्रकरणों को एकजाई करने संबंधी याचिका आज खारिज कर दी।

न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने इस याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कल फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत ने फैसला सुनाने की आज की तारीख मुकर्रर की थी।

गौरतलब है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स मामले में श्री शरीफ को पद से हटने का आदेश दिया था। फैसला सुनाये जाने के वक्त श्री शरीफ की पुत्री मरियम सफदर और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) सफदार भी अदालत में मौजूद थे।

अदालत भ्रष्टाचार के तीन मामलों में श्री शरीफ को पहले ही दोषी ठहरा चुकी है। फैसला सुनाये जाने के वक्त श्री शरीफ अदालत में मौजूद थे और उन्होंने अपने को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि उनके मामले में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई और उन्हें मूल अधिकारों से वंचित किया गया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार श्री शरीफ को लंदन फ्लैट,अली अजिजिया स्टील मिल्स और फाल्फशिप इन्वेस्टमेंट मामलों में दोषी करार दिया गया।



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