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कोर्ट का शेखावत के खिलाफ क्रेडिट सोसाइटी घोटाला मामले में जांच का आदेश

जयपुर की एक कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ 840 करोड़ रुपये के क्रेडिट सोसाइटी घोटाला मामले में जांच के आदेश दिए हैं।

कोर्ट का शेखावत के खिलाफ क्रेडिट सोसाइटी घोटाला मामले में जांच का आदेश
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जयपुर | जयपुर की एक कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ 840 करोड़ रुपये के क्रेडिट सोसाइटी घोटाला मामले में जांच के आदेश दिए हैं। यह स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) द्वारा शेखावत को राजस्थान में विधायकों की खरीद-फरोख्त में कथित संलिप्तता को लेकर कथित ऑडियो क्लिप के संबंध में एक नोटिस भेजने के चार दिन बाद हुआ है।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पवन कुमार ने मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत को शेखावत के खिलाफ शिकायत एसओजी को भेजने का निर्देश दिया।

शेखावत, उनकी पत्नी और अन्य भागीदारों को संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले मामले में शिकायत में नामजद किया गया है जिसमें लगभग 50,000 निवेशकों को कथित रूप से करीब 840 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

एसओजी की जयपुर यूनिट 23 अगस्त, 2019 को एक प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पिछले साल से घोटाले की जांच कर रही है।

अब, जयपुर एडीजे कोर्ट-8 ने गजेंद्र सिंह के खिलाफ लगु सिंह और गुमान सिंह द्वारा दायर संशोधित आवेदन को स्वीकार करते हुए मामले में नए सिरे से जांच के आदेश दिए और कहा कि "यह एक गंभीर मामला है और इसलिए एसओजी को इसकी जांच करनी चाहिए।"

दोनों आवेदकों ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक बड़ी राशि का निवेश किया था।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक थिएटर के बजाय पैसे से एक बहुमंजिला इमारत बनाई गई है जबकि पहले थिएटर बनाना प्रस्तावित था और पैसेसे इथियोपिया में कई संपत्तियां भी खरीदी गई थीं।

सूत्रों ने बताया कि एसओजी की एक जांच में यह भी पता चला है कि शेखावत और उनकी पत्नी के खाते में बड़ी रकम अलग-अलग समय पर जमा की गई है।


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